विदेश भेजने के नाम धोखाधड़ी मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश

काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विदेश भेजने के नाम धोखाधड़ी कर सात लाख रुपये हड़पने के मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिये हैं। मोहल्ला काजीबाग निवासी दर्शन लाल मेहरा ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि वह अपने बेटे शुभम मेहरा को विदेश में नौकरी लगवाने के लिये अगस्त 2020 में यूपी के ग्राम रतुपुरा, ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी इकबाल अहमद से मिला।
जिन्होंने विदेश में नौकरी लगवाने का खर्च सात लाख रुपये बताया। इस पर पर उसने चार लाख रुपये इकबाल को दिये। इकबाल ने उसकी मुलाकात अलीगंज रोड, रोजडेल कालोनी निवासी विकास कुमार से कराई और शेष तीन लाख रुपये देने को कहा। इस परउसने तीन लाख रुपये विकास को दे दिये। इनके द्वारा नकली वीजा और टिकट दे दिया गया। जब उसका पुत्र एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां बोडिंगपास नही दिया गया।
जब जानकारी ली गई तो पता चला कि उसे नकली वीजा और टिकट दिया गया है। आरोपियों से संपर्क करने पर वह टालमटोल करते रहे। मामले की तहरीर पुलिस को दी गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नही की गई। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर थानाध्यक्ष काशीपुर को मामले में केस दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिये हैं।


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