Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • उत्तराखण्ड राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा के दौरान धारा-144 रहेगी लागू
  • अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा के दौरान धारा-144 रहेगी लागू

RNS INDIA NEWS 22/12/2023
rns featured image new

अल्मोड़ा। उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि दिनांक 23, 24, 26 एवं 27 दिसम्बर, 2023 को उत्तराखण्ड राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा-2023 जो पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक परगना अल्मोड़ा के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में सम्पन्न कराई जानी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्ष केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पी0एस0सी0 पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश नियत परीक्षा तिथि 23, 24, 26 एवं 27 दिसम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक लागू रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: सार्वजनिक उद्यम एवं निगमों को 3 श्रेणियों में बांटा जाए : मुख्य सचिव
Next: लक्ष्य और चिराग क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

Related Post

rns featured image new
  • अल्मोड़ा

न्यायालय के वारंटी अभियुक्त को द्वाराहाट पुलिस ने किया गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 30/05/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

काली फिल्म लगे चार वाहनों पर कार्रवाई, मौके पर हटवाई गई फिल्म

RNS INDIA NEWS 30/05/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

RNS INDIA NEWS 30/05/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • न्यायालय के वारंटी अभियुक्त को द्वाराहाट पुलिस ने किया गिरफ्तार
  • काली फिल्म लगे चार वाहनों पर कार्रवाई, मौके पर हटवाई गई फिल्म
  • स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
  • राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली को लेकर कौसानी और बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक
  • रमेश चंद्र गैरोला को राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक, प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित
  • आईओएल की प्रथम खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.