उत्तराखंड में तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक

देहरादून। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा और मानसून सीजन के मद्देनजर उत्तराखंड में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह माह के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस अवधि में यदि कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की तो उनके खिलाफ एस्मा के तहत कारवाई की जा सकती है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने यह आदेश किए हैं। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन और पेयजल तकनीकी एवं फील्ड कर्मचारी संगठन ने विभिन्न मांगों का निस्तारण न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने इसके मद्देनजर कर्मचारियों की हड़तालों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। दरअसल, स्कूलों की छुट्टियां होने से चारधाम यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है। लगभग 25 लाख यात्री अब तक चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं, कुछ ही दिनों के भीतर राज्य में मानसून आने की संभावना है और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। यात्रा और आपदा के दौरान कोई खलल न पड़े इस वजह से सरकार ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया।
बगोली ने कहा कि प्रदेश में लोकहित में यह कदम उठाया है और राज्य में आवश्यक सेवाओं का अनुश्रवण अधिनियम 1966 की धारा 03 की उपधारा (1) को छह माह के लिए प्रभावी कर दिया है। इस अवधि में कर्मचारी यदि हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ एस्मा के तहत एक्शन लिया जाएगा।


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