Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • उत्तराखंड में रासुका लागू
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

उत्तराखंड में रासुका लागू

RNS INDIA NEWS 04/10/2021
rns featured image new

देहरादून। उत्तराखंड में सरकार अलर्ट हो गई है चुनाव से पहले कोई बड़ी घटना ना हो इसको लेकर सरकार ने अगले तीन महीनों के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू कर दिया है। अगले 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका  लगाने का अधिकार दे दिया गया अभी यह स्पष्ट नही हो पाया है कि राज्य में इस फैसले के लिए राज्य सरकार को क्या कोई इनपुट मिला था।
सभी जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए इस धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। बता दें कि इससे पूर्व उत्तराखंड में इस कानून को राज्य आंदोलन में लागू किया गया था ।
हालांकि सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि पिछले दिनों उत्तराखंड के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुयी है और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई है और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनाएं होने की सम्भावना है। और चूंकि समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के लिए प्रतिकूल क्रियाकलापों भाग ले रहे हैं,और, चूंकि उत्तराखंड में विद्यमान और संभावित उपयुक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है।
अतएव, अब राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा उत्तराखण्ड सरकार की सरकारी अधिसूचना संख्या 799 / XX-5/21/04/रा०सु०का / 2003 दिनांक 04 जून, 2021 का आंशिक उपान्तरण करके उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 से तीन माह अर्थात 31 दिसम्बर, 2021 की अग्रेत्तर अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त करते हैं।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: युवाओं के लिए प्ररेणास्रोत हैं रुद्रप्रयाग के आशीष
Next: कृषि उत्पाद के विक्रय की मजबूत प्रणाली विकसित करने की जरूरत: डीएम

Related Post

rns featured image new
  • देहरादून

25 लाख की ठगी करने के आरोपी दो साइबर ठग पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 22/06/2026 0
rns featured image new
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

उत्तराखण्ड में डेटा-लिंक्ड गवर्नेंस की दिशा में कदम, मुख्य सचिव ने कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण डेटा व तकनीक पर दिया जोर

RNS INDIA NEWS 22/06/2026 0
rns featured image new
  • देहरादून

बुजुर्ग के घर चोरी- नकदी और दस्तावेजों से भरा बैग गायब

RNS INDIA NEWS 22/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • खेत बचाओ अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने किसानों को किया जागरूक
  • मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 29 जुलाई से फिर आंदोलन करेंगे गुरिल्ले
  • कोसी नदी में डूबने से दो युवकों की मौत, क्षेत्र में मचा हड़कंप
  • तहसील परिसर में शत्रु संपत्ति की ई-नीलामी को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित
  • मासिक अपराध गोष्ठी में साइबर अपराध, यातायात और आपदा प्रबंधन पर फोकस
  • ग्राम विकास और उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.