लापरवाही बरतने पर बीमा कंपनी, वाहन विक्रेता को 60 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश

हरिद्वार। जिला उपभोक्ता फोरम ने दुर्घटनाग्रस्त दोपहिया वाहन की बीमा पॉलिसी का लाभ नहीं देने पर वाहन विक्रेता और बीमा कंपनी को लापरवाही बरतने का दोषी करार दिया है। फोरम ने दोनों को दुर्घटनाग्रस्त एक्टिवा की कीमत 59,440 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, अधिवक्ता फीस पांच हजार रुपये और पांच हजार रुपये शिकायत खर्च के शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता ओमदत्त पुत्र मोलहड़ सिंह निवासी ग्राम आनेकी सिडकुल, हरिद्वार ने वाहन विक्रेता संसार वेंचर्स प्राइवेट लि. सिंहद्वार और बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. रानीपुर मोड़, हरिद्वार के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता ने फरवरी 2016 में अपनी निजी जरूरत के लिए एक एक्टिवा वाहन एजेंसी से खरीदी थी। उसी दिन शिकायतकर्ता ने तय प्रीमियम राशि नगद जमा कर बीमा कंपनी से एक्टिवा की बीमा पॉलिसी कराई थी। एजेंसी कर्मचारियों ने वाहन की आरसी थोड़े दिन में देने का वायदा किया था, लेकिन शिकायतकर्ता के बार-बार चक्कर लगाने पर भी आरसी नहीं दी गई। मार्च 2016 में शिकायतकर्ता का भाई एक्टिवा चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में एक्टिवा भी क्षतिग्रस्त भी हो गया था। बीमा कंपनी ने सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद भी कोई क्लेम राशि नहीं दी। यही नहीं, बीमा कंपनी ने कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की थी। वाहन विक्रेता और बीमा कंपनी को लीगल नोटिस भिजवाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई करने के बाद फोरम के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्डा और विपिन कुमार ने वाहन विक्रेता व बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी पाया है।


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