सोमवार से सभी जिला कोर्ट में होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड में देहरादून को छोडक़र सभी जिला अदालतों में आवश्यक न्यायिक कार्ड सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे। देहरादून जिले की अदालतों में सिर्फ रिमांड, जमानत, अस्थायी निषेधाज्ञा के मामलों में सुनवाई हो सकेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक देहरादून को छोडक़र प्रदेश की सभी जिला अदालतों में सोमवार 17 मई से रिमांड, जमानत प्रार्थना पत्र, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी, अस्थायी निषेधाज्ञा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 13बी के मामले, आपसी सुलह समझौते के मामले, फाइनल बहस आदि मुकदमों में सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इस संदर्भ में 13 और 15 अप्रैल 2021 को जारी दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। देहरादून की निचली अदालतों में केवल रिमांड, जमानत और अस्थायी निषेधाज्ञा के मामले सुने जाएंगे। इसके अलावा यदि किसी अत्यंत आवश्यक मामले की सुनवाई को जिला जज निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।


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