सोलन जनपद में विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी

आरएनएस ब्यूरो सोलन।

जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने कोविड-19 संकट के दृष्टिगत प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा 08 नवम्बर, 2021 को विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुरूप आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार शिक्षा विभाग को सोलन जिला में 10 नवम्बर, 2021 से कक्षा तीसरी से विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। पहली तथा दूसरी कक्षा के लिए विद्यालय 15 नवम्बर, 2021 से खोलने की अनुमति दी गई है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग ऐसी सभी मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो कोविड-19 नियम पालन के अनुरूप हो तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हों। राज्य में मास्क नहीं तो सेवा नहीं (नो मास्क, नो सर्विस) की नीति क्रियाशील रहेगी।
सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य समागमों के लिए इंडोर, कवर्ड क्षेत्रों तथा खुले स्थानों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ कार्यक्रम की अनुमति होगी। सभी स्थानों पर कोविड-19 सुरक्षा मानकों एवं नियमों का पालन करना होगा।
इन आदेशों की अवहेलना तथा कोविड-19 से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना न करने पर दोषी के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।