स्मैक तस्करी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

अल्मोड़ा। अवैध स्मैक की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला के न्यायालय में अभियुक्त महबूब अली की जमानत अर्जी ख़ारिज की गई। अभियुक्त महबूब अली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 24 जुलाई 2023 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चैकिंग के दौरान बेस तिराहे पर मोटरसाइकिल में सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से स्मैक बरामद हुई। मौके पर अभियुक्त महबूब से बरामद स्मैक का वजन मय पन्नी सहित 27.5 ग्राम मिला। दूसरे व्यक्ति से बरामद स्मैक का वजन करने पर 135 ग्राम निकला। अभियुक्त को अवैध स्मैक परिवहन करते हुए पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने व फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त महबूब अली की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को खारिज की गई।

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