स्मैक तस्कर टैक्सी चालक की जमानत याचिका खारिज

अल्मोड़ा। स्मैक तस्करी के एक मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त निहाल सिद्दीकी पुत्र नदीम हुसैन निवासी अशोका होटल कारखाना बाजार अल्मोड़ा तहसील में जिला अल्मोड़ा द्वारा धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 11 जून 2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के दौरान बाहरी राज्यों व जनपदों से आने वाले व्यक्ति वाहनों की लोधिया बैरियर पर चैकिंग की जा रही थी तो हल्द्वानी से अल्मोड़ा की ओर एक आल्टो कार नम्बर यू०ए०-01-6550 आते दिखाई दी जिसे पुलिस कर्मचारियों द्वारा हाथ का इशारा देकर रोका गया उक्त वाहन को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चैक किया गया तो हैण्ड ब्रेक के पास रखे हरे रंग के कपड़े के थैले को पीछे कर छिपाने का प्रयास करने लगे। शक होने पर उक्त दोनों व्यक्तियों से कपड़े के थैले के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया इस थैले में कपड़े हैं। पुलिस कर्मचारियों को शक हुआ तो उक्त कपड़े के बैग को वाहन से निकालकर खोलकर देखा गया तो उसके अन्दर एक हरे रंग का रुमाल तथा एक हल्के पीले रंग की कमीज तथा एक इलैक्ट्रानिक तराजू सिल्वर कलर बरामद हुआ। उक्त बरामद स्मैक को इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन 20.80 ग्राम निकला तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का पूर्ण पालन कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली अल्मोड़ा में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को जेल भेजा गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को यह बताया कि पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त से स्मैक बरामद की गयी है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग कर पुनः अपराध में संलिप्त हो सकता है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आज 25 जून को याचिका खारिज की गई।