शादी का झांसा देकर दुराचार के बाद हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की कोर्ट से गुरुवार को शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुराचार करने और बाद में हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। बीती 27 जुलाई को भुमका निवासी खिलेश राम ने पट्टी पटवारी में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। कहा कि उसकी बहन 24 जुलाई से लापता थी। जिसे ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक विपिन चंद्र के साथ देखा था। इन दोनों में प्रेम प्रसंग था, लेकिन विपिन के परिजन इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे। आरोप लगाया कि उसकी बहन की गला घोंटकर हत्या के बाद शव पेड़ पर लटका दिया। डीजीसी सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया।


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