शादी का झांसा देकर दुराचार करने के आरोपी की जमानत खारिज

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार जोशी की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार व अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया। बैजनाथ गरुड़ की युवती ने हल्द्वानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि फेसबुक से मई 2021 में उसकी दोस्ती चारु जोशी निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी हल्द्वानी से हुई। उसने स्वयं को डिस्टिक मेडिकल ऑफिसर बेस अस्पताल हल्द्वानी बताया था। पीड़िता भी हरिद्वार से नर्सिंग का कोर्स कर रही है। युवक ने उससे शादी का प्रस्ताव भी रखा। जुलाई 2021 में छुट्टी के बाद वह गरुड़ से हरिद्वार लौट रही थी। रोडवेज पर उन्हें चारू मिला, जो परिजनों से शादी के लिए मनाने की बात कहते हुए पड़यंत्र के तहत घर ले गया। घर पर कोई नहीं था, चारू ने मैगी व कोल्ड डिंक पिलाकर उसे बेहोश कर दुराचार किया और वीडियो क्लिप बना ली। इसके बाद दुराचार और पैसे की मांग करने लगा। बुधवार को आरोपी की जमानत अर्जी पर बहस हुई। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी।