सर्विस चार्ज या टिप के लिए बाध्य नहीं कर सकते रेस्टोरेंट-होटल संचालक

देहरादून। उत्तराखंड के होटल और रेस्टोरेंट संचालक ग्राहकों को जीएसटी बिल के साथ सर्विस चार्ज या टिप के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके निर्देश दिए हैं। शनिवार को विधानसभा में राज्य कर विभाग के अधिकारियों की बैठक के दौरान अग्रवाल ने कहा कि राज्य में कोई भी होटल और रेस्टोरेंट संचालक ग्राहकों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं से जीएसटी बिल के अलावा सर्विस चार्ज या टिप के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो सर्विस चार्ज और टिप पर भी टैक्स चुकाना होगा। उन्होंने होटल व रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की कि वे ग्राहकों से केवल जीएसटी ही लें। सर्विस चार्ज या टिप बिल में शामिल न करें और इसके लिए किसी को भी बाध्य न किया जाए।
उन्होंने कहा कि यह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि राज्य में लाखों लोग आते हैं और किसी से अनावश्यक वसूली बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संदर्भ में ग्राहकों के साथ ही होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को भी जागरुक किया जाए। बैठक में राज्य कर आयुक्त इकबाल अहमद, अपर आयुक्त  विपिन चंद, अनिल सिंह, अनुराग मिश्रा आदि मौजूद रहे


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