
नई दिल्ली, 23 मार्च (आरएनएस)। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियम तय करने के लिए लोकसभा ने सरकार को नौ अप्रैल और राज्यसभा ने नौ जुलाई तक समय दिया है।
उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राय ने बताया कि सीएएए कानून-2019 को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 से अमल में आया। मंत्री ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधायी समितियों ने इस कानून के नियमों को तय करने के लिए क्रमश: नौ अप्रैल और नौ जुलाई का समय दिया है। राय ने कहा कि केंद्र की ओर से नियम अधिसूचित किए जाने के बाद सीएए के तहत कवर होने वाले विदेशी लोग भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।


