सहकारिता विभाग की छवि धूमिल करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

देहरादून। सोशल मीडिया पर सहकारिता विभाग के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती ने कहा कि कुछ शरारती तत्व गलत तथ्यों के आधार पर विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने और सहकारिता मंत्री की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जिस लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र किया जा रहा है, उसका सहकारिता विभाग से कोई संबंध नहीं है और न ही यह सोसाइटी विभाग में पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि केवल अफवाहें फैलाकर विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित है। अपर निबंधक ने सख्त लहजे में कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विभाग की छवि बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत ऐसे मामलों में तीन वर्ष तक की कैद का प्रावधान है, साथ ही मानहानि का मामला भी बनता है। यदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, झूठे आरोप लगाने, अपमानजनक टिप्पणियां करने अथवा गलत जानकारी प्रसारित करने के लिए किया जाता है, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में यदि किसी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर विभाग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, तो विभाग संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि कोई भी समाचार या सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें, ताकि अफवाहों और गलत जानकारी के प्रसार को रोका जा सके।