सहकारी बैंकों के कर्जदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू

देहरादून। सरकार ने सहकारी बैंक के बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी। यह योजना 20 फरवरी से 31 मार्च तक लागू रहेगी। एक करोड़ रुपये तक के बकाएदार इस योजना के तहत रियायतों के साथ अपना बकाया कर्ज जमा करा सकते हैं। सहकारिता सचिव बीवीआरसी पुरूषोत्तम के अनुसार कज के एनपीए की तारीख से चुकाने की तारीख तक की अवधि के ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिन मामलों में मूलधन के बराबर ब्याज की राशि जमा हो गई हो, उनमें केवल मूलधन ही अदा करना होगा। बकाएदार की प्राकृतिक, हादसे अथवा आपदा से मृत्यु होने पर जमानतियों और आश्रितों से केवल मूलधन राशि ही वसूल कर खाता बंद कर दिया जाएगा।


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