सहस्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए पेड़ों के कटान पर रोक लगी
नैनीताल। हाईकोर्ट में बुधवार को देहरादून में सहस्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पेड़ों के कटान पर रोक लगाते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने आठ जून की तिथि तय की है। मामले के अनुसार देहरादून निवासी एवं समाजसेवी आशीष गर्ग ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून जोगीवाला से ख़िरसाली चौक होते हुए सहस्रधारा मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है। देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है और हर जगह हीट आईलैंड विकसित हो रहे हैं। तापमान में बढ़ोत्तरी भी देखी जा रही है। एक ओर, सहस्त्र्धारा अपने शीतल जल और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, दूसरी ओर इस तरह के प्रस्तावित कटान से पूरा सहस्रधारा तक का रास्ता बिल्कुल उजाड़ और बंजर हो जाएगा। इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है।