शूलिनी मेेेले को देखते हएु शहर में धारा 144 लगाई
सोलन। जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने कोविड-19 के दृष्टिगत 25 जून से 27 जून, 2021 को सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मन्दिर में पारम्परिक पूजा-अर्चना तथा बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने, कोविड-19 के दृष्टिगत सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार 25 जून, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक तथा 27 जून, 2021 को दिन में 03.00 बजे से 06.00 बजे तक लोक निर्माण विभाग विश्रााम गृह, सोलन से पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन तक, पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन से कोटलानाला चौक से शिल्ली मार्ग पर जौणाजी मार्ग सम्पर्क बिन्दु तक तथा लोअर बाजार, गंज बाजार, लक्कड़ बाजार, सर्कलुर रोड़, अप्पर बाजार से ओल्ड कोर्ट रोड तक वाहनों तथा लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।
इन क्षेत्रों में 25 जून को प्रातः 10.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक तथा 27 जून, 2021 को दिन में 03.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक सभी दुकानें भी बन्द रहेंगी। इस अवधि में क्षेेत्रीय अस्पताल सोलन के समीप स्थित दवा की दुकानें खुली रह सकेंगी। यह प्रतिबन्ध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के निए प्रयुक्त वाहन तथा मां शूलिनी मेला की परम्परा निभाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सोलन को निर्देश दिए हैं कि उक्त क्षेत्रों में तथा मन्दिर के आसपास 25 जून प्रातः 06.00 बजे से 27 जून, 2021 की सांय 07.00 बजे तक समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी। यह आदेश 25 जून को प्रातः 10.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक तथा 27 जून, 2021 को दिन में 03.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक प्रभावी रहेंगे।