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रिश्वत मामले में आईएएस अधिकारी राजेश भेजे गए न्यायिक हिरासत में

RNS INDIA NEWS 26/05/2022
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नई दिल्ली (आरएनएस)। सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी के. राजेश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. रिश्वत के मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी के. राजेश को जेल भेजा गया है. एक दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर अहमदाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था.
जांच एजेंसी ने मेमण से और पूछताछ के लिए दस दिनों के अतिरिक्त रिमाण्ड की गुहार लगाई. इसमें सीबीआई की ओर से यह दलील दी गई कि इस मामले में मुख्य आरोपी राजेश और सह आरोपियों को एक साथ बिठाकर जांच की जरूरत है.
इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत पाए गए. 36 वर्षीय राजेश वर्ष 2011 बैच के आइएएस अधिकारी हैं, जो फिलहाल गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं.
इस पर सीबीआई अदालत ने पूछा कि क्या इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. तब सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई.

इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब मुख्य सूत्रधार की गिरफ्तारी नहीं की गई है, तब किस तरह साथ रखकर जांच की जाएगी. इसके बाद अदालत ने आरोपी मेमण को जेल भेजने का आदेश दिया. सीबीआई की टीम ने रफीक को शुक्रवार को सूरत से गिरफ्तार किया था. आइएएस अधिकारी राजेश की सूरत में पोस्टिंग के दौरान रफीक उनके संपर्क में आया था.
इससे पहले सीबीआई की टीम ने गुरुवार रात को आरोपी आइएएस अधिकारी के गांधीनगर, सूरत और आंध्र प्रदेश स्थित उनके गृहनगर राजमुंद्री के साथ-साथ मेमण के यहां भी छापे की कार्रवाई की.

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