रिश्वत लेने के मामले में रिटायर्ड सहायक निबंधक को 6 साल की सजा

देहरादून। हरिद्वार में तैनात रहे सहकारी समिति के सहायक निबंधक(रिटायर्ड) उमराव सिंह सैनी को विजिलेंस कोर्ट ने छह साल की सजा सुनाई है। उमराव सिंह सैनी पर 24 जनवरी 2013 को ग्रेच्युटी दिलाने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप था।  विजिलेंस की टीम ने शिकायत पर रंगेहाथ सैनी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सैनी को रिश्वत लेने का दोषी पाया। सैनी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अपने कार्यकाल में उमराव सैनी काफी विवादों में रहे थे।


Exit mobile version