आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर ठोका 2.5 करोड़ का जुर्माना, ग्राहकों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेग्युलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन करने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी बजाज फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के खिलाफ रिकवरी और कलेक्शन के लिए गलत तरीकोके इस्तेमाल की ग्राहकों से बार-बार शिकायतें मिल रही थीं। यही नहीं, कंपनी के खिलाफ निष्पक्ष व्यवहार संहिता के उल्लघंन की शिकायतें भी मिली थीं। जिसके चलते कंपनी पर रेग्युलेटरी नियमों का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। बजाज फाइनेंस, पुणे पर की ओर से जारी जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता के निर्देशों का उल्लंघन किया। इसके अलावा कंपनी ने सभी एनबीएफसी के लिए लागू की गई निष्पक्ष व्यवहार संहिता की भी अनदेखी की। केंद्रीय बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 1934) की धारा-58त्र की उपधारा-1 के क्लॉज को धारा-58 की उपधारा-5 के क्लॉज- के साथ पढऩे पर मिली शक्तियों के तहत बजाज फाइनेंस के खिलाफ यह कार्रवाई की। आरबीआई के मुताबिक, कंपनी यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि जब उसके रिकवरी एजेंट ग्राहकों से वसूली करने जाएं तो उनका उत्पीडऩ ना होने पाए। खबर के मुताबिक ने जुर्माना लगाने से पहले बजाज फाइनेंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इस पर मिले जवाब के बाद केंद्रीय बैंक ने फैसला किया कि कंपनी पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।