Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • रात्रि पाली में काम करने के लिए महिला कर्मकारों की सहमति अनिवार्य
  • देहरादून

रात्रि पाली में काम करने के लिए महिला कर्मकारों की सहमति अनिवार्य

RNS INDIA NEWS 21/12/2025
default featured image

देहरादून(आरएनएस)।  उद्योगों को रात्रि पाली में महिला कर्मचारी की सुरक्षा के लिए उनके निवास स्थान तक सुरक्षित पिकअप और ड्राप की सुविधा देनी होगी। वाहन में जीपीएस लगा हो और पैनिक बटन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। वाहन चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन भी आवश्यक होगा। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम को मंजूरी दी गई और अधिसूचना जारी कर इसे नियमों के साथ लागू कर दिया गया है। नये नियमों के अनुसार अब सभी प्रतिष्ठानों व उद्योगों में महिलाएं रात्रि पाली में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कार्य कर सकेंगी। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा व अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कई अनिवार्य शर्तें भी निर्धारित की हैं। प्रथम शर्त के अनुसार, रात्रि पाली में काम करने के लिए महिला कर्मकारों की सहमति अनिवार्य होगी। यदि कोई महिला रात्रि शिफ्ट में कार्य से इन्कार करती है, तो कंपनी प्रबंधन की ओर से से बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही, गर्भवती या प्रसूति की स्थिति में कंपनी को रोजगार से संबंधित सभी प्रविधान मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुरूप देने होंगे। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कंपनी प्रबंधन को श्रम अधिकारी और स्थानीय थाना प्रभारी को कार्य की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल जैसी सुविधा देनी होगी:  सभी उद्योगों पर सुरक्षित, स्वस्थ व संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना होगा। शौचालय, चेंजिंग रूम और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। साथ ही, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित 2013 के अधिनियम का पूर्ण अनुपालन करना होगा।

दुकानों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित होंगे:  महिला सुरक्षा के लिए दुकानों और उद्योगों के प्रवेश-द्वारों व कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे और उन्हें निरंतर क्रियाशील रखा जाएगा।

सरकार के इस निर्णय से राज्य में महिलाओं की कार्य भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें नए क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आदेश में शामिल किए गए सभी नियमों का शत प्रतिशत पालन करना होगा।  -डा. श्रीधर बाबू अद्दांकी, श्रम सचिव

शेयर करें..

Post navigation

Previous: सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने दयाकृष्ण और डॉ जयदत्त को बनाया सदस्य
Next: पुलिस ड्यूटी कराए जाने पर राजस्व कर्मियों ने जताई नाराजगी

Related Post

default featured image
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

अशासकीय महाविद्यालयों का वेतन बजट फिर अटका, शिक्षकों में रोष

RNS INDIA NEWS 23/12/2025 0
default featured image
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

उक्रांद ने अंकिता भंडारी केस में भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

RNS INDIA NEWS 23/12/2025 0
default featured image
  • देहरादून
  • पौड़ी

श्रीनगर-पौड़ी क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं:  डॉ. धन सिंह

RNS INDIA NEWS 23/12/2025 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • यूकेडी ने दिया सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ धरना
  • स्कूल जा रही थी छात्रा को रास्ते में मिला भालू…. डर के मारे भागी, पहाड़ी से नीचे गिरी
  • अशासकीय महाविद्यालयों का वेतन बजट फिर अटका, शिक्षकों में रोष
  • उक्रांद ने अंकिता भंडारी केस में भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
  • एक माह के भीतर जांच के आश्वासन के बाद धरना स्थगित
  • तमंचे के साथ बनाई रील, फोटो किए अपलोड, गिरफ्तार

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.