पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

काशीपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक वर्मा व यश ज्वैलर के स्वामी के खिलाफ अगले आदेशों तक मुकदमें की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।वर्ष 2020 में एक व्यक्ति ने काशीपुर निवासी चेतन राज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि चेतन राज उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। साथ में सोने के काफी जेवरात भी ले गया। इस मामले में आईटीआई थाना पुलिस ने जांच की। जांच में सोने के जेवरात जिसमें अंगूठी, गले का हार, कुंडल, सोने के लॉकेट, सोने की चेन आदि अनेक जेवरात पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्म ज्वैलर्स के स्वामी दीपक वर्मा व यश ज्वैलर्स के स्वामी मनमोहन कापड़ी वैशाली कॉलोनी को बेचा जाना बताया गया। पुलिस ने इस मामले में पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक वर्मा व मनमोहन कापड़ी के विरुद्ध धारा-384, 120बी आईपीसी का आरोप पत्र पॉक्सो कोर्ट में भेजा। जहां दोनों को न्यायालय में तलब किया। दीपक वर्मा व मनमोहन कापड़ी ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। कहा कि सुनार आईडी व कागजात देखकर सोना खरीदते हैं, लेकिन सोना कहां से आया उसकी जानकारी नहीं मिल सकती। इन्होंने कोर्ट में खरीद फरोख्त के पर्चे भी दाखिल किए। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एनएस धनिक ने पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक वर्मा व मनमोहन कापड़ी के खिलाफ जारी न्यायालय कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।