पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज
अल्मोड़ा(आरएनएस)। लैगिंक अपराध के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अल्मोड़ा, श्रीकान्त पाण्डेय की अदालत में अभियुक्त श्याल लाल के अधिवक्ता द्वारा धारा-323, 354, 452, 506, 376, 511 ताहि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त की जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि मुक़दमे में वादी द्वारा पटवारी क्षेत्र क्वैराली जिला अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और मारपीट भी की। जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा पुनः इस तरह के अपराध कारित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा मामले से सम्बन्धित गवाहों, पीड़ित पक्ष को डरा धमका कर विवेचना को प्रभावित कर सकता है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र बुधवार को खारिज किया गया।