पत्नी की लोहे के पाइप से मारकर हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज

अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त प्रयाग सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम छाना तहसील चौखुटिया जिला अल्मोड़ा द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि वादी मुकदमा योगेश सिंह पुत्र प्रयाग सिंह एक तहरीर इस आशय से दी कि 20 जून 2021 को मेरे पिता और मेरी माता देवकी देवी के बीच आँगन में आपसी कहा-सुनी हो गयी थी जिस पर मेरे पिता प्रयाग सिंह ने क्रोधित होकर मेरी माता के सिर में लोहे के पाईप से मारना शुरू कर दिया जिससे मेरी माता के सिर व शरीर पर कई जगह चोटें आयी थी उसके बाद मेरे द्वारा गाँव के लोगों की मदद से अपनी माता की आंगन से उठाकर खेत में लाये। फिर हमने बसभीडा बंगाली डॉक्टर को बुलाकर इलाज करना चाहा तो रात्रि 9:00 बजे मेरी माता की मृत्यु हो गयी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संख्या 19/2021 धारा-302 ता०हि का मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के दौरान थानाध्यक्ष अशोक काण्डपाल द्वारा अभियुक्त को वादी मुकदमा के माता की चोटों के बारे में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 20 जून 2021 को आगन में मेरी पत्नी मेरे से गाली-गलौच करने लगी तो मुझे गुस्सा आने लगा मैं गोठ गया तथा वहाँ से एक लोहे का पाईप उठाकर लाया जिससे मैंने अपनी पत्नी के सिर में 5-6 प्रहार किये और मेरी पत्नी लहुलूहान हो गयी तथा उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त को 21 जून 2021 को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर उसके द्वारा भूतल पर स्थित बरामदे से लगे कमरे से अन्दर वाले गोठ (गोशाला) से अभियुक्त प्रयाग सिंह द्वारा घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप / रोड बरामद कराया जिस पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर सील सर्व मोहर किया गया तथा वादी व अभियुक्त के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को यह भी बताया गया कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के सिर पर लोहे के पाईप से प्रहार करना उसकी क्रूर मानसिक दशा को दर्शाता है तथा पीड़िता के बुरी तरह लहुलूहान हो जाने के उपरान्त भी उसे ईलाज के लिए अस्पताल में ना ले जाया जाना उसके अपनी पत्नी के प्रति आपराधिक प्रवृत्ति एवं क्रूर मनोदशा को प्रदर्शित करता है। जबकि घटना स्थल से सरकारी अस्पताल चौखुटिया मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तथा अभियुक्त के क्रोधी स्वभाव के होने के कारण अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के सिर पर लोहे के रॉड से 5-6 बार प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गयी। अभियुक्त द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है चूंकि उक्त गवाह अभियुक्त के घर के ही है। जिस कारण अभियुक्त की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र आज 2 सितम्बर को खारिज की गई।


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