Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • ऊधम सिंह नगर
  • पत्नी और बेटे की हत्यारोपी को आजीवन कारावास
  • ऊधम सिंह नगर

पत्नी और बेटे की हत्यारोपी को आजीवन कारावास

RNS INDIA NEWS 06/04/2021
default featured image

काशीपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ओम कुमार की अदालत ने पत्नी और बेटे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन के अनुसार ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद निवासी मोहन सिंह ने जसपुर थाने में तीन अक्तूबर 2017 में केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा उसकी बहन सुनीता देवी की शादी करीब 19 साल पहले जसपुर के ग्राम पतरामपुर निवासी भजन सिंह के साथ हुई थी। सुनीता के दो बेटे और दो बेटियां हैं। कहा बहनोई भजन सिंह नशे का आदी है। नशे की पूर्ति के लिये वह घर का सामान व अन्य संपत्ति बेचता रहता है। जिसका उसकी बहन और भांजा जॉनी विरोध करते थे। इसके चलते भजन सिंह ने तीन अक्तूबर 2017 की रात चाकू से उसकी बहन और भांजे जॉनी की हत्या कर दी। बीच बचाव को आई उसकी भांजी को जान से मारने की नीयत से हमला किया। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर जब वह जसपुर सरकारी अस्पताल पहुंचा तो वहां बहन और भांजे के शव पड़े थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 302 और 307 के केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने माना मामूली चोट होने के कारण आरोपी के खिलाफ 307 के बजाय 323 का अपराध साबित होता है। अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन के बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 और 323 में दोष सिद्ध करार दिया। न्यायालय ने धारा 302 में दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, धारा 323 में भी एक साल की सजा सुनाई।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: पंप ऑपरेटर के खाते से 38 हजार रुपये उड़ाये
Next: ट्रक से बैटरी चोरी करते एक धरा, दो फरार

Related Post

default featured image
  • ऊधम सिंह नगर

एसटीएफ और पुलभट्टा पुलिस ने सात किलो अफीम पकड़ी

RNS INDIA NEWS 30/09/2025
default featured image
  • ऊधम सिंह नगर

हंगामे के बीच संपन्न हुई बीडीसी की पहली बैठक

RNS INDIA NEWS 30/09/2025
default featured image
  • ऊधम सिंह नगर

नगला अवैध अतिक्रमण मामले में कमिश्नर दीपक रावत ने किया स्थलीय निरीक्षण

RNS INDIA NEWS 30/09/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • स्वास्थ्य सेवा शिविर में 631 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण
  • तिरुवन्नामलाई में 2 पुलिसकर्मियों पर 19 वर्षीय युवती से रेप का आरोप, निलंबित और गिरफ्तार
  • भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाएगा अल्मोड़ा दशहरा महोत्सव
  • आरएसएस के 100 साल पर प्रधानमंत्री मोदी जारी किया विशेष डाक टिकट और सिक्का
  • दशहरा महोत्सव के दौरान अल्मोड़ा नगर में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन
  • मसूरी–मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.