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पेट्रोल खत्म होने पर महिला ने मांगी थी मदद, दरिंदों ने बच्चों के सामने किया रेप, दोषियों को सजा-ए-मौत

RNS INDIA NEWS 22/03/2021
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान में हुए एक दुष्कर्म मामले में वहां की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लाहौर की एंटी टेरेरिज्म कोर्ट ने आबिद माल्ही और शफकत अली को एक महिला के साथ रेप का दोषी मानते हुए सजा-ए-मौत सुनाई है। गौर हो कि पाकिस्तान में यह पहला मौका है, जब गैंगरेप मामले में अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। इन दोनों दोषियों ने पिछले साल लाहौर-सियालकोट मोटरवे पर महिला के साथ दरिंदगी की थी। अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
एंटी टेरेरिज्म कोर्ट के जज अरशद हुसैन भट्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। लाहौर कैंप जेल में मामले की सुनवाई हुई। जज शाम करीब पांच बजे जेल में ही पहुंचे और 25 मिनट की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना दिया। दोनों दोषियों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया।
दोषियों को कैंप जेल से कोट लखपत जेल भेजा जाएगा, जहां उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। करीब साढ़े छह महीने पहले हुए इस मामले में 50 से ज्यादा गवाह पेश हुए। इनकी गवाही के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
9 सितंबर, 2020 को बीच सडक़ पर हुए इस हादसे ने पूरे पाकिस्तान को गुस्से से भर दिया था। महिला अपने बच्चों के साथ जा रही थी और लाहौर-सियालकोट मोटरवे पर उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। उसे मदद की दरकार थी, लेकिन आबिद माल्ही और शफकत अली ने बंदूक की नोक पर महिला को अपनी हवस का शिकार बना डाला। वो भी उसके बच्चों के सामने। यही नहीं इसके बाद इन दोनों ने महिला से करीब एक लाख रुपये, गहने और एटीएम कार्ड भी छीन लिए।
इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए थे। लोगों ने सरकार से भी जवाब मांगने शुरू कर दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना पर ‘सख्त’ कार्रवाई करने का भरोसा जताया था। इसके बाद कानून पास किया गया कि दुष्कर्मियों का बधियाकरण कर दिया जाएगा। इस कानून के मसौदे में पुलिस में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, दुष्कर्म मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और गवाहों की सुरक्षा जैसी चीजों को शामिल किया गया।

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