
बागेश्वर। मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर द्वारा जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को थाना/चौकी क्षेत्रान्तर्गत अवैध शराब/मादक पदार्थों की क्रय-विक्रय करने व ओवर रेट में शराब बेचने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के क्रम में महेश चन्द्र जोशी, क्षेत्राधिकारी, बागेश्वर के पर्यवेक्षण में दिनांकः 29-10-2020 को प्रभारी निरीक्षक डी0आर0 वर्मा कोतवाली, बागेश्वर के निर्देशन में कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत शान्ति व्यवस्था/चैकिंग ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंग्रेजी शराब की दुकान में सैल्स मैन द्वारा शराब के ओवर रेट बताये जाने सम्बन्धी वीडियो प्राप्त हुई। जिस पर उ0नि0 जीवन सिंह चुफाल द्वारा पुलिस टीम के साथ एवं आबकारी अधिकारी बागेश्वर गोविन्द सिंह मेहता से सम्पर्क कर उनके साथ केमू स्टेशन के पास स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर गये तो वीडियो में शराब का ओवर रेट बताने वाला व्यक्ति शराब की दुकान में था। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया की उसके द्वारा ही शराब के ओवर रेट बताये गये, जो वीडियो में है व अपना नाम सुन्दर सिंह गढ़िया पुत्र राजेन्द्र सिंह गढ़िया निवासी- ग्राम-पोथिंग थाना- कपकोट बताया गया। ओवर रेट में शराब बेचने व लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त सैल्समैन सुन्दर सिंह गढ़िया व लाईसेन्स धारक पूरन सिंह बिष्ट पुत्र हरक सिंह बिष्ट निवासी- बडै़त, गरूड़ के विरूद्ध कोतवाली बागेश्वर में आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।