Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • पौड़ी में स्टोन क्रशर का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करें: हाई कोर्ट
  • उत्तराखंड
  • न्यायालय
  • पौड़ी

पौड़ी में स्टोन क्रशर का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करें: हाई कोर्ट

RNS INDIA NEWS 18/11/2021
rns featured image new

नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुरुवार को पौड़ी जिले के बिजनी में मानकों के इतर संचालित स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम पौड़ी गढ़वाल व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित रिपोर्ट 7 दिसंबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्टोन क्रशर संचालक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार बिजनी निवासी राजेंद्र सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने मानकों के विरुद्ध स्टोन क्रशर को चलाने की अनुमति दी है। यह स्टोन क्रशर राजाजी नेशनल पार्क के दस किलोमीटर के दायरे में संचालित किया जा रहा है। जबकि हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की ओर से इको सेंसटिव जोन में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी इसे चलाने की अनुमति दी गई है, जोकि नियम विरुद्ध है। क्रशर को यहां से हटाया जाए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि स्टोन क्रशर के संचालन से पर्यावरण व जंगली जानवरों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। यही कारण है कि जंगली जानवर आबादी तक पहुंच रहे हैं। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि तय की है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: पर्वतीय किसानों को शीघ्र दिया जाए बीमा क्लेम
Next: दो दिनी लधौनधुरा मेले का शुभारंभ हुआ

Related Post

rns featured image new
  • पौड़ी

कालागढ़ पावर हाउस ने जून में किया रिकॉर्ड बिजली उत्पादन

RNS INDIA NEWS 26/06/2026 0
rns featured image new
  • पौड़ी

श्रीनगर में निहंग सिखों पर कार्रवाई की मांग, छात्र संगठनों ने सौंपा पुलिस को ज्ञापन

RNS INDIA NEWS 26/06/2026 0
rns featured image new
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

धामी सरकार की सौगात: मात्र 3 लाख में मिलेगा आधुनिक फ्लैट

RNS INDIA NEWS 25/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 27 जून
  • कालागढ़ पावर हाउस ने जून में किया रिकॉर्ड बिजली उत्पादन
  • टेंडर निरस्त नहीं होने तक जारी रहेगा जमीन बचाने का संघर्ष, चौथे दिन भी क्रमिक अनशन पर डटे ग्रामीण
  • रात में अतिक्रमण हटाओ अभियान से भड़के लघु व्यापारी, नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन
  • कोसी नदी में नहीं उतरने की सोमेश्वर पुलिस ने की अपील
  • पांच साल की मासूम से दरिंदगी, पैरोल पर आया सजायाफ्ता गिरफ्तार
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.