Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • निर्वाचन व्यय विवरण समय पर नहीं देने वाले प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
  • अल्मोड़ा

निर्वाचन व्यय विवरण समय पर नहीं देने वाले प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

RNS INDIA NEWS 24/09/2025
rns featured image new

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2029 में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों पर निर्विरोध या सविरोध चुनाव लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख 31 जुलाई 2025 या 14 अगस्त 2025 से 30 दिन के भीतर अपना चुनाव व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी प्रत्याशियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार नोटिस की प्रतियां सभी विकास खंड कार्यालयों को भेज दी गई हैं। जिन प्रत्याशियों ने अभी तक अपना व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, वे संबंधित विकास खंड कार्यालय से नोटिस प्राप्त कर लें। नोटिस मिलने के बाद 20 दिनों के भीतर अपना चुनावी व्यय विवरण प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए विकास खंड कार्यालय और सदस्य जिला पंचायत के लिए पंचास्थानी चुनाव कार्यालय, विकास भवन अल्मोड़ा में जमा करना होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यय विवरण जमा करने से पहले उसे संबंधित कोषागार या उपकोषागार से सत्यापित कराना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा में विवरण जमा न करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसके बाद ऐसे उम्मीदवारों को आगामी तीन वर्षों तक किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी प्रत्याशी समय पर अपना व्यय विवरण जमा करें, ताकि उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: राजकीय शिक्षक संघ 28 को श्रीनगर में करेगा रैली
Next: ऐतिहासिक पटाल बाजार के सौंदर्यीकरण के सम्बन्ध में बैठक आयोजित

Related Post

rns featured image new
  • अल्मोड़ा

विधायक मोहन सिंह मेहरा ने किया सड़क का उद्घाटन, ग्रामीणों ने ली भाजपा की सदस्यता

RNS INDIA NEWS 15/06/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

विश्व रक्तदाता दिवस पर वीपीकेएएस में स्वैच्छिक रक्तदान की शपथ दिलाई गई

RNS INDIA NEWS 15/06/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

मैठाणी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

RNS INDIA NEWS 15/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 16 जून
  • दून में चोरी में यूपी के गैंगस्टर समेत दो गिरफ्तार
  • कांग्रेस का अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ उपवास
  • इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हरिद्वार में दो जगह चिन्हित : महाराज
  • बस और बाइक की टक्कर, दिल्ली के युवक की मौत
  • विधायक मोहन सिंह मेहरा ने किया सड़क का उद्घाटन, ग्रामीणों ने ली भाजपा की सदस्यता
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.