बिना अनुमति राष्ट्रीय राजमार्ग में बैठकर विरोध प्रदर्शन करने पर पूर्व राज्यमंत्री सहित 26 लोगों के विरूद्व अभियोग पंजीकृत

आज बिट्टू कर्नाटक पुत्र शशि मोहन कर्नाटक निवासी- कर्नाटक खोला अल्मोड़ा द्वारा अपने सर्मथकों (30-40) के साथ एनटीडी तिराहे पर मुख्य सड़क में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य व लिंक सड़कों की दुर्दशा व सड़कों में हुए गड्ढों को भरवाने तथा सड़कों का सुधारीकरण की माॅग को लेकर विरोध प्रर्दशन करने हेतुु धरने पर बैठकर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/पीडब्यूडी व एनएच के विरूद्व नारेबाजी कर राष्ट्रीय सड़क मार्ग को अवरूद्व करते हुए यातायात को बाधित किया गया। आने जाने वाले वाहनों को दूसरे मार्गो से डाईवर्ट किया गया तथा सड़क पर अवरोध के कारण छोटे बड़े वाहन की कतार लग गयी ।
उक्त सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि यातायात बाधित एवं जाम की स्थिति पैदा होने पर चौकी प्रभारी एनटीडी संतोष देवरानी, का0 सन्दीप सिंह, का0 महेन्द्र देवड़ी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहॅुचकर एवं संजय कोहली (तहसीलदार अल्मोड़ा), विजय कुमार (Ex इन्जीनियर पीडब्यूडी), मुकेश रावत (जेई एनएच), संजय नयाल (एई पीडब्यूडी), श्री जगदीश सिंह बिष्ट (जेई पीडब्यूडी) अधिकारियों द्वारा समझाने का काफी प्रयास किया गया एवं सड़क सुधारीकरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने के आश्वासन देने के बाद भी सड़क से उठने को तैयार नहीं हुए और सड़क पर लगातार नारे बाजी करते हुए बैठे रहे जिससे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राजमार्ग समय- 11.25 से 12.00 बजे तक बाधित रहा जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी एवं अराजकता का माहौल बना रहा।
वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने को लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संक्रमण को रोकने हेतु सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन हेतु निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु बिट्टू कर्नाटक द्वारा अपने समर्थकों के साथ एक जुट होकर संक्रमण रोकथाम के जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया तथा बिना अनुमति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 309 बी में एनटीडी तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे जाम को खुलवाने एवं लोगों के परेशानियों के दृष्टिगत पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर धरने में बैठे 26 लोगों को उठाकर सरकारी बस द्वारा पुलिस लाईन अल्मोड़ा पहॅुचाया गया। दीपेश जोशी एवं अन्य लोग मौके से भाग गये। इन्हें हिरासत में लेकर इनके विरूद्व कोतवाली अल्मोड़ा में मु0अ0सं0- 51/2020 धारा- 269/270/341/147 व 7 Cr.L.A. Act व 2/3 महामारी अधि, 51 बी आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी से अपील है लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी।