नशा मुक्ति केंद्र संचालक की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला जज प्रथम विनोद कुमार की अदालत ने नशा मुक्ति केंद्र कमलुवागांजा में थल निवासी एक युवक की हत्या में आरोपी और केंद्र संचालक की जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अक्तूबर 2020 को आगर हराली देवस्थल थल पिथौरागढ़ निवासी युवक प्रवीण पुत्र जगदीश राम टम्टा को उनके परिजन दमुवाढूंगा स्थित आदर्श जीवन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर गए। लेकिन 2 नवंबर को नशा मुक्ति केंद्र संचालक युवक को मृत अवस्था में उसके गांव थल छोड़ आया। युवक के शरीर में चोट के निशान थे। जिस पर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया। जिसमें युवक की मौत का कारण बेरहमी से पीटा जाना बताया गया। जिसके बाद मृतक के पिता जगदीश राम ने मुखानी थाने में नशा मुक्ति केंद्र के सात संचालकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इस आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले के तीसरे आरोपी अभिषेक सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट में पेश हुई थी। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने विरोध करते हुए कहा कि नशा मुक्ति केंद्र संचालकों ने केंद्र के उद्देश्यों के विपरीत एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।

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