Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • नाबालिग से रेप, हत्या मामले में शख्स को मौत की सजा
  • राजस्थान
  • राष्ट्रीय

नाबालिग से रेप, हत्या मामले में शख्स को मौत की सजा

RNS INDIA NEWS 11/02/2022
default featured image

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान की एक पोक्सो अदालत ने चार साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने आरोपी सुरेश कुमार बलाई (25) को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 की धारा 5 और आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा के अलावा 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने साढ़े चार साल की बच्ची के खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध किया कि एक जानवर भी कभी नहीं करेगा। आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया और फिर सजा से बचने के लिए उसे तालाब में डुबो दिया। पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल के दौरान 41 गवाहों के बयानों के साथ 141 दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने आरोपी सुरेश को बच्ची से रेप और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश ने आगे कहा कि आरोपी ने एक मासूम लडक़ी को प्रताडि़त किया था, जिसे सिर्फ खाने, पीने और सोने के अलावा कोई समझ नहीं थी, और सबूत नष्ट करने के लिए उसे पानी में फेंक कर मार डाला था। इसलिए, उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत और विजया पारीक ने कहा कि बच्ची की मां ने 12 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार साल की बेटी पड़ोस में गई थी लेकिन वापस नहीं आई।

बाद में बच्ची का शव तालाब में तैरता मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप और अप्राकृतिक कृत्य बताया गया था। पुलिस ने जांच के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया और 13 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अगले आठ दिनों में अदालत में चालान पेश किया।
फैसले के बाद पीडि़ता के पिता भास्कर ने कहा कि आरोपियों को मौत की सजा मिलना जरूरी था। अब कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
Next: अनुराग ठाकुर का दावा : 300 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुमत से बनाएगी सरकार

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

रील बनाने के नाम पर पुलिस कर्मी के बेटी से दुष्कर्म

RNS INDIA NEWS 12/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

एनडीए में सीट बंटवारा हुआ फाइनल, भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर लड़ेगी बिहार चुनाव

RNS INDIA NEWS 12/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पत्नी ने की बिना शर्त रिहाई की अपील

RNS INDIA NEWS 03/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • रील बनाने के नाम पर पुलिस कर्मी के बेटी से दुष्कर्म
  • जखोली में पर्यटन विकास मेला 25 से, तैयारियां तेज
  • बीजों के चयन से पहले जलवायु का भी रखें ध्यान
  • अशासकीय वित्त विहीन स्कूलों ने अनुदान को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी
  • 1347 एलटी शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र :  डॉ. धन सिंह रावत
  • गेस्ट टीचरों के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.