नाबालिग से दुष्कर्म पर 10 साल की कैद

चमोली(आरएनएस)।  विशेष सत्र न्यायालय की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा का ऐलान किया है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी अभियुक्त को देना होगा। अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह का साधारण कारावास की अभियुक्त को भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक पोस्को मोहन पंत ने बताया विशेष सत्र न्यायाधीश चमोली धर्म सिंह ने गुरुवार को अभियुक्त को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक मोहन पंत ने बताया आरोपी के उपर नाबालिग से दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप था। आरोप था कि अभियुक्त 2019 में पीड़िता को जंगल में घुमाने ले गया। यहां अभियुक्त ने जबरदस्ती पीड़िता के अश्लील वीडियों बनाए। अश्लील वीडियों और फोटो के आधार पर पीड़िता को डरा धमका कर ब्लेकमेल कर उसके साथ बलात्कार किया। 15 जून 2021 को पीड़िता ने राजस्व क्षेत्र में आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर दी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में मामला रेगुलर पुलिस को सोंपा गया। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 30 जुलाई 2021 को नन्दप्रयाग से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष की थी। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 6 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तथ्यों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।


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