मसूरी में अवैध होमस्टे, रिजॉर्ट पर सरकार से जवाब मांगा

नैनीताल। हाईकोर्ट ने मसूरी में पर्यावरण से संबंधित नियमावली को दरकिनार कर चलाए जा रहे होमस्टे, रिजॉर्ट व होटल संचालकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पर्यावरण बोर्ड समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार गाजियाबाद निवासी आकाश वशिष्ठ ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा है कि मसूरी में पर्यावरण को ताक पर रखकर अवैध रूप से होमस्टे, रिजॉर्ट और होटलों का संचालन किया जा रहा है। कई होटल और होमस्टे मानकों को पूरा नहीं करते। याचिकाकर्ता का कहना है मसूरी नगर पालिका अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही है। पालिका वहां पर न कोई सौंदर्यीकरण कर रही है और न पर्यटकों को जागरूक करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं।


Exit mobile version