Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • टिहरी
  • मिलावटी खुला चावल रखने पर 3 माह का कारावास व अर्थदंड
  • टिहरी

मिलावटी खुला चावल रखने पर 3 माह का कारावास व अर्थदंड

RNS INDIA NEWS 08/12/2025
rns featured image new

नई टिहरी(आरएनएस)।  एक रेस्टोरेंट में मिलावटी खुला चावल रखने वाले संचालक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब की अदालत ने 3 माह की जेल और 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। परिवादी व वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि 14 मई 2022 को वह रोजाना की तरह चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान ऋषिकेश-गंगोत्री हाईवे पर सेलुपानी के पास एक रेस्टोरेंट की चेकिंग के दौरान वहां खुला कच्चा चावल मिला। संदेह के आधार पर टीम ने इसका सैंपल जांच के लिए भेजा। जहां रुद्रपुर लैब में यह चावल मिलावटी और खाने के लिए असुरक्षित बताया गया। लेकिन रेस्टोरेंट संचालक ने इसके खिलाफ अपील की। जिसके लिए सैंपल कोलकाता लैब को भेजा गया। लेकिन यहां से भी यह चावल खाने के लिए मानकों के विपरीत व असुरक्षित पाया गया। जिसके बाद विभाग ने 6 अप्रैल 2023 को मामला कोर्ट में दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। कोर्ट ने धारा-59 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अपराध के विचरण के लिए अभियुक्त के खिलाफ नोटिस जारी किया। विभाग की ओर से एपीओ सीमा रानी ने पैरवी करते हुए दोनों प्रयोगशाला की रिपोर्ट, एक्ट के प्रावधान और कई गवाह प्रस्तुत करते हुए इसको खाद्य सुरक्षा मानक का खुला उल्लंघन बताया। कहा कि यह किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। ऐसे में अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही की जाए। बीते दिवस मामले में अंतिम बहस हुई। जिसमें बचाव और अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें दी। कोर्ट ने अभियुक्त पूरण को दोष सिद्ध पाते हुए 3 माह की जेल और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: हल्द्वानी दंगा प्रकरण: हाईकोर्ट ने अब्दुल मलिक की जमानत याचिका खारिज की, तीन आरोपी जमानत पर रिहा
Next: लोक प्रबंध विकास संस्था ने आयोजित की निबंध प्रतियोगिता

Related Post

rns featured image new
  • टिहरी

डालगांव जूनियर हाईस्कूल भवन के हाल, लकड़ी की टेक पर टिकी है छत

RNS INDIA NEWS 22/06/2026 0
rns featured image new
  • टिहरी

भीम आर्मी के विरोध में चौंधार पहुंचे प्रतापनगर के लोग

RNS INDIA NEWS 22/06/2026 0
rns featured image new
  • टिहरी

सड़क डामरीकरण के लिए निविदा जारी होने के बाद भी काम शुरू नहीं

RNS INDIA NEWS 21/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • कोसी नदी में नहीं उतरने की सोमेश्वर पुलिस ने की अपील
  • रानीखेत और द्वाराहाट विधानसभा में एसआईआर का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा
  • जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण, बंदी परिजन मुलाकात क्षेत्र का उद्घाटन
  • अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स दिवस पर अल्मोड़ा पुलिस की मैराथन, नशा मुक्त भारत का दिलाया संकल्प
  • कुलपति प्रो. बिष्ट ‘बहादुर रघुराज कुंवरि स्वयंप्रभा समुज्ज्वल मनीषा सम्मान’ से सम्मानित
  • अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश पहुंचेगा मानसून, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.