Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • पांच साल का हाउस टैक्स माफ करके बस्तियों में टैक्स लगाने के फैसले का स्वागत
  • देहरादून

पांच साल का हाउस टैक्स माफ करके बस्तियों में टैक्स लगाने के फैसले का स्वागत

RNS INDIA NEWS 08/06/2023
rns featured image new

देहरादून।  नगर निगम एक बार फिर से मलिन बस्तियों में हाउस टैक्स की वसूली करने जा रहा है। इस संबंध में कसरत शुरू हो गई है। कांग्रेस इस मांग को कई साल से उठा रही थी। साथ ही अब मलिन बस्तियों में टैक्स के राहत देने की मांग भी की जा रही थी। अब खबर ये है कि मलिन बस्तियों में देहरादून नगर निगम जून माह से हाउस टैक्स लेगा। साथ ही पिछले पांच साल का बकाया माफ कर दिया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने देहरादून महानगर में पांच साल का हाउस टैक्स माफ करके बस्तियों में टैक्स लगाने के फैसले का स्वागत किया है। इस संबंध में उन्होंने नगर निगम देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा एवं मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून का आभार व्यक्त किया है।
लालचन्द शर्मा ने कहा कि शहर में 40 हजार से ज्यादा घर मलिन बस्तियों में हैं। वर्ष 2018 में नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों में भवन कर लगाया था। उसी दौरान हाईकोर्ट के आदेश के तहत शहर में चले अतिक्रमण अभियान के चलते बस्तियों में हाउस टैक्स लगाने की प्रक्रिया रोक दी गयी थी। ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार बस्तियों में हाउस टैक्स लगाने की मांग की जा रही थी। इस बाबत कई बार नगर में ज्ञापन दिए।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस लगातार बस्तियों में हाउस टैक्स का मसला उठाती रही है। अब बस्तियों में हाउस टैक्स लगने के चलते बस्ती के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस की मांग है कि बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए। साथ ही बस्ती में बने घरों का हाउस टैक्स लगाने पर रसीद में ये लिख दिया जाए कि आप नगर निगम के कागजों में हो, तथा आपका मकान नगर निगम के रिकॉर्ड में है।
लालचन्द शर्मा ने नगर निगम प्रशासन से अन्य जनहित की मांगों पर भी शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने मलिन बस्तियों को मिली इस राहत को कांग्रेस के संघर्ष का परिणाम बताया। मेयर से मुलाकात के दौरान नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नीनू सहगल, सचिव प्रवीण त्यागी, प्रवक्ता दीप वोहरा, सचिव सोम वाल्मीकि, पार्षद अर्जुन सोनकर, पूर्व पार्षद विजय प्रताप मल्ला, पार्षद मामचंद, पार्षद निखिल कुमार, सुनील कुमार बांगा, अमरजीत सिंह,  मनोज तालिया, राजेश मित्तल, पार्षद अमित भंडारी, राहुल शर्मा आदि मौजूद थे।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: बाल मजदूरी के लिए पंजाब ले जाए जा रहे थे बच्चे, चाइल्ड लाइन टीम ने 11 नाबालिगों का किया रेस्क्यू
Next: रेल हादसे से पीड़ित बच्चों को ग्राफिक एरा निशुल्क शिक्षा देगा

Related Post

rns featured image new
  • देहरादून

बायोमेट्रिक हाजिरी में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कोताही, प्राचार्य ने दे दी सख्त चेतावनी

RNS INDIA NEWS 14/07/2026 0
rns featured image new
  • देहरादून

टिहरी में शुरू हुआ साप्ताहिक विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर

RNS INDIA NEWS 14/07/2026 0
rns featured image new
  • देहरादून

हरेला पर्व पर उद्यान विभाग बांटेगा फलदार पौधे

RNS INDIA NEWS 14/07/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • सफाई कर्मचारियों के आमरण अनशन को पार्षदों का समर्थन
  • नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर गौ-सदन में हुआ पौधरोपण
  • एसएसजे विश्वविद्यालय में ‘वीरांगना फेस्ट’ का आयोजन, एनसीसी कैडेट्स को मिली नई रैंक
  • हरेला पर्व के पूर्व दिवस पर बल्ढौटी वन क्षेत्र में हुआ पौधारोपण
  • ग्राम पंचायत अथरबनी के उपप्रधान बने रमेश सिंह भोज
  • मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 13 अगस्त तक करें दावा और आपत्ति दर्ज
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.