Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका; अब हाईकोर्ट में करेंगे अपील
  • गुजरात
  • राष्ट्रीय

मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका; अब हाईकोर्ट में करेंगे अपील

RNS INDIA NEWS 20/04/2023
rahul gandhi

सूरत (आरएनएस)। सूरत की सत्र अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी ने दो साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अदालत ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में की गई टिप्पणी के लिए 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराया था, जहां उन्होंने कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं। अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई, और उन्हें अगले दिन लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
राहुल गांधी के वकीलों ने दो आवेदन दायर किए थे, एक मामले के निस्तारण तक जमानत के लिए और दूसरा अपील पर फैसला होने तक सजा को निलंबित करने के लिए। गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. चीमा ने तर्क दिया कि केवल एक पीडि़त व्यक्ति ही कानून के अनुसार मानहानि की शिकायत कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि भाषण तब तक मानहानि नहीं हो सकता जब तक कि इसे संदर्भ से बाहर न किया जाए।
मानहानि का मामला भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि गांधी के बयान ने मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम किया है। अदालत ने गांधी को आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत दोषी पाया था। राहुल गांधी ने दावा किया था कि एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति के कारण ट्रायल कोर्ट ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया है। चीमा ने सूरत की अदालत के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया, यह कहते हुए कि भाषण कोलार में दिया गया था।
अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि उन्हें संसद सदस्य के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने कानून के तहत स्वीकार्य अधिकतम सजा भी लागू की।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: मॉक अभ्यास: नदी में बाढ़ और बस अड्डे पर भगदड़ की सूचना पर दौड़ा प्रशासन
Next: राजनाथ सिंह आए कोरोनावायरस की चपेट में, खुद को किया होम क्वारंटाइन

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय

उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, ई-20 अनुकूल कार नहीं देने पर कंपनी को झटका, नई कार देने का दिया आदेश

RNS INDIA NEWS 16/07/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वें दिन में प्रवेश, तबीयत बिगड़ी

RNS INDIA NEWS 16/07/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

अंकित शर्मा हत्याकांड: आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी दोषी करार, 6 आरोपी बरी

RNS INDIA NEWS 13/07/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 17 जुलाई
  • फर्जी आईपीएस बनकर करोड़ों के सपने बेचने वाला यशोवर्धन गिरफ्तार
  • 2031 तक पूरा करें लखवाड़ बांध परियोजना का निर्माण: मुख्य सचिव
  • शक्ति नहर में डूबे युवक का पांच दिन बाद मिला शव
  • हरेला पर हरिद्वार पुलिस ने शुरू किया 10 हजार पौधारोपण का अभियान
  • शैक्षिक प्रगति ही संस्थान की उन्नति का मूल आधार: कुलपति
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.