मां-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

विकासनगर। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डाकपत्थर निवासी महिला और उसके बेटे पर एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कहा कि आरोपियों ने उसके साथ नौ लाख रुपये में दुकान बेचने का सौदा कर अनुबंध पत्र बना लिया। जबकि दोनों दुकान वह अधिकृत मालिक नहीं है। बताया कि आरोपियों ने उसके छह लाख रुपये हड़प लिए हैं। पुलिस ने दोनों मां बेटे के खिलाफ धोखाधडी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कर दिया है। काशीराम मोघा निवासी नेहरू मार्केट डाकपत्थर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शबाना पत्नी फारुक और उसके बेटे अयान पुत्र फारुक निवासी डाकपत्थर से उसका डाकपत्थर में एक दुकान को लेकर सात नवंबर 2022 को नौ लाख रुपये में सौदा हुआ। जिसका छह लाख रुपये उसने नगद दे दिया था। बताया कि आरोपियों ने बाकायदा उक्त दुकान विक्रय का अनुबंध किया, लेकिन बाद में जब रजिस्ट्री करने की बात आयी तो पता चला कि शबाना व उसका बेटा अयान दुकानों के अधिकृत मालिक नहीं हैं। जिसके चलते उक्त दुकान को न तो वे बेच सकते हैं और नहीं रजिस्ट्री करा सकते हैं। बताया कि जांच पड़ताल के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर उसने आरोपी मां-बेटे से अपने छह लाख रुपये वापस मांगे। लेकिन दोनों ने रुपये वापस लौटाने से इनकार कर दिया है। बताया कि आरोपी मां-बेटे ने उसके छह लाख रुपये हड़प लिए हैं। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। कहा कि मामले की जांच चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह गुसाईं को सौंप दी है।


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