किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद

रुडकी। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार का अर्थदंड भी दोषी पर लगाया है। चालीस हजार का प्रतिकर पीड़िता को देना होगा। अर्थदंड न भुगतने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 17 मई 2018 को मंगलौर से 15 वर्षीय किशोरी घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने कस्बे के ही खादिम समेत तीन लोगों पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। कुछ समय बाद किशोरी को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। जबकि आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने खादिम पुत्र अल्ताफ निवासी मोहल्ला पठानपुरा कोतवाली मंगलौर को दुष्कर्म का दोषी पाया। खादिम को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड में से चालीस हजार प्रतिकर के तौर पर पीड़िता को दिए जाएंगे। जबकि बाकी का अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगी।