खेत में चीड़ और सुराई के पेड़ काटने पर जुर्माना लगाया

पौड़ी(आरएनएस)। गढ़वाल वन प्रभाग की नागदेव रेंज के एक गांव में ग्रामीण ने बिना अनुमति के अपने नाप खेत में चीड़ के पांच पेड़ काट दिए। वन विभाग ने राजस्व पुलिस के साथ स्थलीय निरीक्षण कर आरोपी पर वन अपराध की धारा लगाने के साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जिसमें 10 हजार के जुर्माने की वसूली भी कर ली गई है। वहीं ग्रामीण ने छूट प्रजाति के तहत 16 अन्य पेड़ भी काटे हैं। गढ़वाल वन प्रभाग की नागदेव रेंज के डांग गांव में एक ग्रामीण द्वारा पेड़ काटे जाने की शिकायत वन विभाग को मिली। जिस पर वन विभाग की टीम ने राजस्व पुलिस के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम की जांच में ग्रामीण के नाम खेत में पेड़ काटे जाने की पुष्टि हुई है। वन क्षेत्राधिकारी नागदेव रेंज पौड़ी दिनेश चंद्र नौटियाल ने बताया कि डांग गांव निवासी गौतम नेगी ने अपने नाम खेत में बीते दिनों चीड़ के पांच पेड़ काटे हैं। जिसकी अनुमति वन विभाग से नहीं ली गई है। इसके अलावा उन्होंने नामखेत से छूट प्रजाति की सुरई के 16 पेड़ भी काटे हैं। बताया कि चीड़ के पेड़ नाप भूमि पर होने के बावजूद भी उन्हें काटने की अनुमति लेना अनिवार्य है लेकिन ग्रामीण द्वारा अनुमति नहीं ली गई। बताया कि राजस्व उपनिरीक्षक नीमा और वन दरोगा कमल नेगी की टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर पेड़ काटे जाने की पुष्टि की है। बताया कि आरोपी गौतम नेगी पर वन अपराध धारा लगाए जाने के साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें 10 हजार की वसूली हो गई है।