खराब एसी न बदलने पर एसी विक्रेता, सर्विस सेंटर व एसी निर्माता कंपनी को भुगतान के आदेश

हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने स्थानीय एसी विक्रेता, सर्विस सेंटर संत रेफ्रिजरेशन और निर्माता कम्पनी एलजी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया है। आयोग ने तीनों को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति, साढ़े 51 हजार रुपये एयर कंडीशन की कीमत छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति और शिकायत खर्च के रूप में 15 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता मनीष अस्थाना ने बताया कि शिकायतकर्ता सुनील पुत्र छोटेलाल निवासी न्यू सुभाष नगर ज्वालापुर ने मेहता बंधु इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विस सेंटर संत रेफ्रिजरेशन, निर्माता कम्पनी एलजी पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 27 जून 2019 को साढ़े 51 हजार रुपये में एलजी कंपनी का एसी मेहता बंधु इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा था। लेकिन एयर कंडीशन लेने के बाद से ही उसमें समस्या आनी शुरू हो गई थी। जिसपर कंपनी के प्रतिनिधि ने वारंटी अवधि में एसी खराब होने पर उसे बदल कर दूसरा एसी देने का आश्वासन दिया था। लेकिन बार-बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी व अन्य ने न तो एसी ठीक किया और न ही बदलकर दिया था। आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने स्थानीय एसी विक्रेता, सर्विस सेंटर व एसी निर्माता कंपनी को दोषी ठहराया है।

error: Share this page as it is...!!!!
Exit mobile version