खनन पट्टाधारक पर करीब नौ लाख का अर्थदंड

उत्तरकाशी। तहसील डुण्डा के ग्राम अस्तल के खनन पट्टा क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम ने एक पट्टाधारक पर करीब नौ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। पट्टाधारक पर खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने पर विभाग ने जुर्माने की कार्यवाही की।
रविवार को देर शाम राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई भू-वैज्ञानिक उप निदेशक दीपेन्द्र चन्द ने अस्तल गांव के पास नदी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खनन पट्टा धारक लक्ष्मण सिंह परमार भागीरथी नदी में खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करते हुए पाए गए। पॉकलैंड उतारकर नदी क्षेत्र में खनन कार्य चल रहा था। निरीक्षण टीम ने पट्टाधारक लक्ष्मण परमार पर कुल रुपये 8 लाख 95 हजार 572 का अर्थदंड लगाया है। तहसीलदार डुंडा प्रताप चौहान ने बताया कि खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1609 घन मीटर अवैध खनन पर 4 लाख 95 हजार 572 व पौकलैण्ड के उपयोग पर 4 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।