
नैनीताल। हाईकोर्ट ने आईटीआई के 70 अनुदेशकों को नियमितीकरण के बाद भी पेंशन और अन्य सेवा लाभ न दिए जाने पर गंभीर रुख अपनाते हुए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सचिव रविशंकर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 5 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में अनुदेशक गिरीश दुर्गापाल और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वर्ष 2013-14 में विभाग ने उन्हें नियमित किया था, लेकिन इसके बावजूद पेंशन सहित अन्य सेवा लाभ नहीं दिए गए। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें 2018 में उनके पक्ष में निर्णय आया।
सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी, लेकिन अपील भी खारिज हो गई। बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, जिसे 14 अक्तूबर 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद दायर पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में खारिज कर दी।
सभी कानूनी विकल्प समाप्त होने के बावजूद पेंशन लाभ न दिए जाने पर अनुदेशकों ने अवमानना याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने सचिव को नोटिस जारी किया है।



