हरिद्वार कुम्भ में भीड़ नियंत्रण व संक्रमण की रोकथाम को तैयार प्लान पेश करें राज्य सरकार : हाईकोर्ट

नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगले साल हरिद्वार कुंभ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा भीड़ नियंत्रण समेत मेला व्यवस्थाओं के लिए क्या प्लान बनाया गया है। साथ ही अतिरिक्त क्या किया जा सकता है। इसकी जानकारी शपथपत्र के साथ दो दिसंबर से पहले अदालत को बताने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शपथ पत्र के साथ 23 दिसंबर तक कोर्ट में ब्यौरा देने को कहा है। पर्वतीय इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के पास उपकरणों की कमी से संबंधित सवाल पर याचिकाकर्ता से पूरा विवरण व समाधान आदि सुझाव के रूप में जिला निगरानी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में कोविड अस्पतालों में सुविधाओं की कमी व क्वारन्टीन सेंटर की बदहाल व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई है। बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटी गठित करने के आदेश देने के साथ ही कमेटियों से सुझाव मांगे थे।

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