Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
  • न्यायालय
  • राष्ट्रीय

हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

RNS INDIA NEWS 11/02/2022
default featured image

कहा-इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं

नई दिल्ली (आरएनएस)। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसे बड़े स्तर पर न फैलाएं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। अगर कुछ भी गलत है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। सही वक्त का इंतजार कीजिए।
दरअसल, इस मामले में गुरुवार कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा।
जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक सरकार में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में छह छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगा।
गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं, प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।
सरकार के इस आदेश पर विवाद होने लगा, जिसके बाद कुछ छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं। इस याचिका को एकल पीठ ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच को भेज दिया, जिस पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने स्कूल-कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया। साथ ही, आखिर फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: ऋषिकेश की जनता पूर्ण रूप से भाजपा के साथ: अग्रवाल
Next: नाबालिग से रेप, हत्या मामले में शख्स को मौत की सजा

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

रील बनाने के नाम पर पुलिस कर्मी के बेटी से दुष्कर्म

RNS INDIA NEWS 12/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

एनडीए में सीट बंटवारा हुआ फाइनल, भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर लड़ेगी बिहार चुनाव

RNS INDIA NEWS 12/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पत्नी ने की बिना शर्त रिहाई की अपील

RNS INDIA NEWS 03/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • रील बनाने के नाम पर पुलिस कर्मी के बेटी से दुष्कर्म
  • जखोली में पर्यटन विकास मेला 25 से, तैयारियां तेज
  • बीजों के चयन से पहले जलवायु का भी रखें ध्यान
  • अशासकीय वित्त विहीन स्कूलों ने अनुदान को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी
  • 1347 एलटी शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र :  डॉ. धन सिंह रावत
  • गेस्ट टीचरों के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.