हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरथ की पीठ ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को एक मामले में जमानत दे दी। उन पर 17 से 19 दिसंबर, 2021 के बीच हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में अभद्र भाषा बोलने का आरोप है। पीठ ने कहा कि मामले में सह-आरोपी को जमानत दे दी गई है और पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त को मेडिकल आधार पर 17 मई को दी गई अंतरिम जमानत को 3 महीने के लिए बढ़ाने से इनकार कर दिया था और त्यागी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था. सोमवार को त्यागी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने पिछले आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण कर दिया है। पीठ ने त्यागी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर भी नोटिस जारी किया जिसमें बाद की प्राथमिकी को क्लब करने की मांग की गई थी। त्यागी को इस साल 13 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 298 के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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