Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • हरियाणा
  • हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की फटकार
  • हरियाणा

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

RNS INDIA NEWS 22/10/2021
default featured image

एनडीपीएस मामलों में बिना एफएसएल रिपोर्ट पेश किया था चालान, मिली जमानत

 चंडीगढ़। एनडीपीएस के मामले में नशे की 7000 गोलियों की रिकवरी के चलते दर्ज हुए केस में आरोपी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के एनडीपीएस का मामला टिकता नहीं है। हाईकोर्ट ने ऐसे चालान पेश करने के चलन पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई।

सिरसा निवासी याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि एफआईआर के अनुसार 20 दिसंबर 2020 को पुलिस गश्त पर थी और याची ट्रैक्टर से उनकी तरफ बढ़ रहा था। याची ने जब पुलिस को देखा तो ट्रैक्टर को खेतों में उतारने का प्रयास किया। इस दौरान उसका ट्रैक्टर रुक गया और पुलिस ने जांच में पाया कि मडगार्ड के पास बने थैले में नशे की 7000 गोलियां थीं। इसके बाद 4 मार्च 2021 को पुलिस ने चालान पेश कर दिया, लेकिन इस चालान में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट नहीं थी।

याची ने कहा कि 180 दिन में इस रिपोर्ट को सौंपना होता है और यह अवधि 20 जून 2021 को पूरी हो गई। बिना एफएसएल की रिपोर्ट के चालान को पूरा नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद कहा कि एनडीपीएस के मामले में बरामद की गई सामग्री को नशीला पदार्थ साबित करना जरूरी होता है। इसके लिए एफएसएल की रिपोर्ट बेहद आवश्यक होती है। बिना एफएसएल की रिपोर्ट के केस पूरी तरह से गिर जाता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट के बिना चालान को अधूरा माना जाए या नहीं, यह मामला बड़ी बेंच के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में याची 9 माह से जेल में है और उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि बड़ी बेंच का फैसला याची के खिलाफ आता है तो पुलिस उसकी जमानत को खारिज करने की अर्जी दाखिल करने को स्वतंत्र है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: हिमा दास ने कोरोना के खिलाफ जीती जंग, एक हफ्ते पहले हुईं थी पॉजिटिव
Next: कैप्टन पर भड़के नवजोत सिद्धू

Related Post

default featured image
  • जम्मू कश्मीर
  • राष्ट्रीय
  • हरियाणा

इतंजार खत्म : तीन चरणों में होगा जम्मू कश्मीर का चुनाव, हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग, जानें मतगणना की तारीख

RNS INDIA NEWS 16/08/2024 0
default featured image
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • हरियाणा

पूर्व डीजीपी अशोक कुमार राई खेल विवि सोनीपति के कुलपति नियुक्त 

RNS INDIA NEWS 28/02/2024 0
default featured image
  • राष्ट्रीय
  • हरियाणा

फौजी ने की पत्नी की हत्या, एक दिन पहले कश्मीर से पहुंचा था घर

RNS INDIA NEWS 20/01/2024 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि विशेषज्ञों के लिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि संस्थान में प्रशिक्षण संपन्न
  • विकास योजनाओं में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त: मुख्य विकास अधिकारी
  • शिक्षक संगठनों ने सड़क दुर्घटना में तीन पदाधिकारियों के निधन पर व्यक्त किया शोक
  • सड़क सुरक्षा पर समीक्षा बैठक आयोजित, अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
  • जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा, लंबित कार्यों को तेजी से निपटाने के निर्देश
  • लम्बे समय से एक स्थान पर जमे सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदीकर्ता, कनिष्ठ सहायकों का डीएम ने किया स्थानान्तरण

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.