गवाह सुरक्षा पॉलिसी पर शपथ पत्र पेश करे सरकार

नैनीताल। हाईकोर्ट ने मंगलवार को गवाह सुरक्षा पॉलिसी को अभी तक प्रभावी रूप से लागू नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जिसे राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। हरिद्वार निवासी रुहानी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा है कि प्रदेश में अभी तक गवाह सुरक्षा पॉलिसी नहीं बनाई है। इस कारण कई गवाहों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। याची का कहना है कि प्रदेश के हर जिले में गवाह सुरक्षा समितियां और एक महिला थाने बनाया जाए। जिसमे पीडि़त महिलाएं और गवाह अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। आज राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह पॉलिसी बनाई है, लेकिन सभी जिलों में प्रभावी रूप से लागू नहीं की है। इस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत शपथपत्र तीन सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है।

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