फर्जी नम्बर प्लेट व दस्तावेजों के प्रयोग में आरोपी को दो वर्ष का कारावास

चमोली(आरएनएस)। न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ की अदालत ने फर्जी नम्बर प्लेट और दस्तावेजों के साथ वाहन चालाने के आरोपी अभियुक्त पर आरोप सिद्ध होने के बाद दो वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है। बदरीनाथ थाने में 17 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त एक टैम्पो ट्रेवलर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 17 जून 2022 को बदरीनाथ में एक ही नम्बर प्लेट के दो टैंपो ट्रेवलर द्वारा यात्रियों को तीर्थ यात्रा में लाने का मामला बदरीनाथ पुलिस के सामाने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए फर्जी तरीके से नकली नम्बर प्लेट और दस्तावेजों के सहारे टैम्पो ट्रेवलर चालक राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ की अदालत में चले लंबे मुकदमे के बाद अभियुक्त पर दोषसिद्ध होने पर उसे दो वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सरकार की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी मनमोहन सिंह ने मामले की पैरवी की थी।