दुष्कर्म आरोपी को 10 वर्ष की कैद

हरिद्वार। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद और 71 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि 19 जुलाई 2017 में ज्वालापुर क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल में पीड़ित किशोरी से दुष्कर्म किया गया था। पीड़ित किशोरी को बिस्किट व कोल्डड्रिंक में नशीली चीज दी गई थी। पीड़ित किशोरी ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। जिस पर पीड़िता के फूफा ने आरोपी गमलेश पुत्र हरिओम निवासी वाला किशनपुर थाना उहैती जिला बदायूं यूपी के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। बताया था कि उसके साले का अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसी की देखभाल के लिए पीड़िता अस्पताल में रुकी हुई थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए निजी अस्पताल में गौशाला में काम करने वाले आरोपी गमलेश ने पीड़ित किशोरी को नशीली चीज पिलाकर बेहोश कर खेत में ले गया। जहां उससे दुराचार किया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।